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हरियाणा में आज से लागू हुई नई जीएसटी दरें, आम जनता को मिलेगा सीधा लाभ

हरियाणा में आज से लागू हुई नई जीएसटी दरें
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हरियाणा में आज से लागू हुई नई जीएसटी दरें : केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दरों में संशोधन के निर्णय के बाद हरियाणा में सोमवार से नई जीएसटी दरें लागू कर दी गई हैं। जीएसटी काउंसिल की सिफारिशों के अनुसार प्रदेश सरकार ने हरियाणा माल एवं सेवा कर (एचजीएसटी) की दरों में बदलाव किया है। परिवहन शुल्क, विभिन्न उपभोक्ता वस्तुएं, कृषि उपकरण और अन्य सामानों पर अब कम दरें लागू होंगी।

आबकारी एवं कराधान विभाग की आयुक्त और सचिव आशिमा बराड़ तथा राज्य कर आयुक्त विनय प्रताप सिंह ने टैक्स दरों में बदलाव की जानकारी देते हुए एक दर्जन अधिसूचनाएं जारी की हैं। नए नियमों के अनुसार दो करोड़ रुपये तक कारोबार करने वाले व्यापारियों और उद्यमियों को अब वार्षिक रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं होगी। इस बदलाव से हरियाणा के गरीब, किसान और मध्यम वर्ग को लगभग चार हजार करोड़ रुपये का लाभ होने की उम्मीद है।

पैक्ड दूध और पनीर पर जीएसटी खत्म कर दिया गया है, जबकि घी, मक्खन और सूखे मेवों पर दरें 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई हैं। रोटी और परांठा जैसे खाद्य पदार्थों पर जीएसटी समाप्त होने से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं और जीवन व स्वास्थ्य बीमा पर भी जीएसटी समाप्त कर दी गई है। डायग्नोस्टिक किट, ग्लूकोमीटर और रीजेंट पर जीएसटी 5 प्रतिशत तय की गई है।

छोटी कारों पर जीएसटी दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने से मध्यम वर्ग के लिए वाहन अधिक किफायती होंगे और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में मांग बढ़ेगी। वहीं, तंबाकू उत्पाद, पान मसाला, सिगरेट, चीनी युक्त एयरियेटिड वाटर और कैफीन युक्त पेय पदार्थों पर 40 प्रतिशत जीएसटी लगाकर हानिकारक उत्पादों की खपत को हतोत्साहित किया जाएगा।

सीमेंट पर जीएसटी घटाने से मकान निर्माण आमजन के लिए सस्ता होगा। सिंचाई और जुताई मशीनरी जैसे कृषि उपकरणों पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है, जिससे कृषि उपकरण सस्ते मिलेंगे। इसके साथ ही जैव-कीटनाशक और उर्वरक जैसे अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड पर 5 प्रतिशत जीएसटी से इनपुट लागत कम होगी और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा मिलेगा। ट्रैक्टर और ट्रैक्टर पुर्जों पर भी जीएसटी दरें कम कर दी गई हैं।

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