धाकड़ न्यूज: भारत के चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों की सटीकता में सुधार लाने और मतदान प्रक्रिया को नागरिकों के लिए और अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से नई पहल की है। यह जानकारी हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने दी। उन्होंने बताया कि आयोग अब मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 9 और जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 (जैसा कि 2023 में संशोधित) की धारा 3(5)(बी) के अनुरूप भारत के रजिस्ट्रार जनरल से मृत्यु पंजीकरण डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करेगा। इससे सुनिश्चित हो सकेगा कि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) को पंजीकृत मौतों के बारे में जानकारी मिल सके। इससे बूथ लेवल ऑफिसर को फॉर्म 7 के इंतजार के बिना पुनः सत्यापित करने में मदद मिलेगी।
फाॅन्ट का आकार भी बढ़ाया जाएगा
उन्होंने बताया कि पर्चियों पर मतदाता की क्रम संख्या और भाग संख्या अब अधिक प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी। इसके अलावा फ़ॉन्ट का आकार भी बढ़ाया जाएगा, जिससे मतदाताओं के लिए अपने मतदान केंद्र की पहचान करना आसान हो जाएगा और मतदान अधिकारी भी मतदाता सूची में मतदाता का नाम आसानी से ढूंढ सकेगा।
बीएलओ को मानक फोटो पहचान पत्र जारी किए जाएं
उन्होंने बताया कि आयोग ने निर्देश दिया है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13बी(2) के तहत ईआरओ द्वारा नियुक्त सभी बीएलओ को मानक फोटो पहचान पत्र जारी किए जाएं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मतदाता सत्यापन और पंजीकरण अभियान के दौरान नागरिक बीएलओ को पहचान सकें। उन्होंने बताया कि चुनाव संबंधी कर्तव्यों के निष्पादन में मतदाताओं और ईसीआई के बीच पहले इंटरफेस के रूप में यह महत्वपूर्ण है कि घर-घर जाकर लोगों से संपर्क करते समय बीएलओ को जनता आसानी से पहचान सके।
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Author: haryanadhakadnews
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