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Kolkata Gang Rape: दरिंदगी से दहला कोलकाता, लॉ की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म

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धाकड़ न्यूज: पश्चिम बंगाल के कोलकता में कस्बा इलाके में (Kolkata Gang Rape) एक छात्रा के साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। छात्रा लॉ की स्टूडेंट है। तीनों आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। बुधवार शाम को यह घटना हुई। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए तीनों युवकों में से दो छात्र परजेंट टाइम में कॉलेज के छात्र है। तीसरा जो कि पहले छात्र रह चुका है। तीनों पर सामूहिक दुष्कर्म का अरोप लगा है यह बात आरोपितों के वकिल ने बताई है। पीड़ित ने बताया कि उसके साथ कॉलेज परिसर में कुकर्म भी किया गया है। अदालत ने 1 जुलाई तक आरोपितों को पुलिस हिरासत में रखने को कहा है।

Kolkata Gang Rape: आरोपियों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए है

दुष्कर्म पीड़ित की शिकायत पर कस्बा पुलिस ने जांच शुरु कर दी है। सूत्रों के अनुसार मोनोजीत मिश्रा (31 वर्ष) जो कि कॉलेज का पूर्व छात्र रहा है। प्रमित मुखर्जी (20 वर्ष) व जैब अहमद (19 वर्ष) ये छात्र आरोपित है। ये तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करते समय आरोपितों के मोबाइल फोन को भी जब्त कर लिया है।

शुक्रवार को पुलिस में मिली जानकारी के अनुसार कोलकाता में किसी कॉलेज एक छात्रा के साथ उसके सिनियर छात्रों व कॉलेज के पूर्व छात्र ने छात्रा के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि तीन आरोपित छात्रों को वीरवार रात को गिरफ्तार कर लिया है।

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Kolkata Gang Rape: कॉलेज का काल्पनिक दृश्य।

Kolkata Gang Rape: पीड़ित छात्रा का मेडिकल टेस्ट से दुकर्ष्म की पुष्टी  हुई

यह घटना 25 जून की है, जब छात्रा अपने कॉलेज गई थी तीनों आरोपी छात्रों ने कॉलेज के अंदर किसी एक कमरे ले गए और उसके साथ तीनों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद छात्रा ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। दुष्कर्म की छात्रा को मेडिकल टेस्ट किया जाएगा।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान में लिया है

(Kolkata Gang Rape) राष्ट्रीय महिला आयोग ने बताया कि कोलकाता पुलिस आयुक्त को संदेश लिखकर गहरी संवेदना व्यक्त की है। और बीएनएस से संबंधित प्रावधानों के अनुसार तत्काल, समय पर जांच करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने पीड़िता को बीएनएसएस की धारा 396 के अनुसार पूरी तरह से चिकित्सा सुविधा, मुआवजे के साथ-साथ कानूनी सहायता प्रदान की जाएं राष्ट्रीय महिला आयोग ने तीन दिनों के अंदर विस्तार से कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है।

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