- लंबित बिलों का भुगतान 08 मासिक तथा 4 द्विमासिक किश्तों में अदा करने पर उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत सरचार्ज की छूट : विज
धाकड़ न्यूज: हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने घोषणा की कि सरचार्ज छूट स्कीम-2025 के अंतर्गत उपभोक्ताओं को उनके लंबित बिलों के संबंध में विभिन्न प्रकार से छूट दी जाएगी। विज ने बताया कि यह योजना जारी होने से छह महीने तक जारी रहेगी। विज ने बताया कि इस संबंध में सीएम ने उनके द्वारा दिए गए एक सुझाए को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस स्कीम के बारे में उन्होंने बताया कि घरेलू (शहरी एवं ग्रामीण) एवं कृषि उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान की स्थिति में मूल राशि पर 10 प्रतिशत की छूट और 100 प्रतिशत अधिभार (सरचार्ज) की छूट दी जाएगी।

एकमुश्त भुगतान पर 100% सरचार्ज पर छूट होगी
इस अलावा, लंबित बिलों का भुगतान 08 मासिक तथा 4 द्विमासिक किश्तों में अदा करने पर उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत सरचार्ज की छूट दी जाएगी सरकारी भवनों के लंबित बिलों के निपटान के बारे में ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सरकारी/नगरनिकाय/ग्राम पंचायत/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त भुगतान पर 100% सरचार्ज पर छूट की जाएगी। इसी प्रकार, औद्योगिक एवं अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए मूल राशि का एकमुश्त तथा 50 % का सरचार्ज के भुगतान करने पर 50%सरचार्ज की छूट मिलेगी।
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Author: haryanadhakadnews
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