महिलाओं की सुरक्षा पर बड़ा कदम : हरियाणा में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हरियाणा राज्य महिला आयोग ने तीन महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इसके तहत अब राज्य के सभी जिमों में कम से कम एक महिला प्रशिक्षक होना अनिवार्य होगा, वहीं विश्वविद्यालय, कॉलेज और अन्य संस्थानों में रात में काम करने वाली महिला कर्मचारियों को लाने-ले जाने वाली कैब में महिला ड्राइवर होना जरूरी होगा।
आयोग ने यह भी घोषणा की है कि इच्छुक महिलाओं को कैब ड्राइविंग का प्रशिक्षण निशुल्क दिया जाएगा। रेनू भाटिया, अध्यक्ष हरियाणा राज्य महिला आयोग, ने बताया कि इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आयोग ने साफ तौर पर कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अब कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
रेनू भाटिया के अनुसार, जिम में महिला प्रशिक्षक होने से महिलाओं को गोपनीयता और आत्मविश्वास का लाभ मिलेगा और वे अपने फिटनेस लक्ष्यों पर खुलकर ध्यान दे सकेंगी। आयोग ने यह भी बताया कि रात में काम करने वाली महिलाओं के लिए महिला ड्राइवर वाली कैब सुरक्षा का अतिरिक्त कवच साबित होगी।
उन्होंने बताया कि दिल्ली और केरल में महिलाओं को ऑटो और टैक्सी ड्राइविंग का प्रशिक्षण दिया जाता रहा है और इसी अनुभव से प्रेरणा लेते हुए हरियाणा महिला आयोग ने यह ठोस कदम उठाया है। आयोग सोमवार तक इन तीनों फैसलों पर लिखित आदेश जारी करेगा।
इस नई व्यवस्था से जिम में महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ या अभद्रता की घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है। वहीं, देर रात तक काम करने वाली महिला कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित होने से वे निर्भय होकर अपने कार्यस्थल पर बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगी और आत्मनिर्भर बनेंगी।
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Author: haryanadhakadnews
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