हरियाणा सरकार की सौगात हरियाणा सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए नया फैसला लिया है। अब 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले अथवा हो चुके कर्मचारियों को पेंशन की गणना के लिए एक राष्ट्रीय वेतन वृद्धि (National Increment) का लाभ दिया जाएगा। यह फायदा उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा, जिन्होंने कम से कम एक वर्ष की सेवा अवधि पूरी की हो और जिनका कार्य व आचरण संतोषजनक रहा हो। इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने आधिकारिक पत्र जारी किया है। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के 20 फरवरी 2025 के आदेश और केंद्र सरकार द्वारा 20 मई 2025 को जारी निर्देशों की पालना में लिया गया है।
निर्देशों के मुताबिक, यह वेतन वृद्धि केवल पेंशन की गणना के लिए होगी। इसका लाभ ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट या कम्यूटेशन जैसे अन्य मदों पर लागू नहीं होगा। यह नियम हरियाणा सिविल सेवा नियमों के तहत उन कर्मचारियों पर भी लागू होगा, जो 30 जून 2006 से 30 जून 2015 के बीच सेवानिवृत्त हुए हैं और जिन्होंने न्यूनतम एक वर्ष की सेवा पूरी की है। संशोधित पेंशन 1 मई 2023 से लागू होगी, लेकिन 30 अप्रैल 2023 से पहले की अवधि का कोई एरियर नहीं दिया जाएगा।
न्यायालय में गए और जिनके पक्ष में निर्णय आया, उन्हें आदेशानुसार संशोधित पेंशन का लाभ मिलेगा। वहीं, जिन मामलों में उच्च न्यायालय में अपील लंबित है, उनका अंतिम लाभ न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करेगा।
हालांकि, जिन कर्मचारियों ने 6 महीने या उससे अधिक लेकिन एक वर्ष से कम सेवा की है और 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हुए हैं, उन्हें यह लाभ नहीं मिलेगा। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई जारी है, जहां सरकार ने विशेष अनुमति याचिकाएं (SLP) दाखिल की हैं और कई मामलों में अंतरिम स्थगन आदेश लागू हैं।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि 1 मई 2023 से पेंशन का पुनरीक्षण लागू होगा और पहले किए गए अतिरिक्त भुगतान, जिनमें अवमानना कार्यवाही के तहत भुगतान शामिल है, वापस नहीं किए जाएंगे। सभी विभागों और अधिकारियों को इस आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
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Author: haryanadhakadnews
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