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Dog Bite Compensation: हरियाणा में कुत्ते के काटने और बेसहारा पशुओं के हमलों पर मिलेगा मुआवजा, सहायता राशि 5 लाख तक

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Dog Bite Compensation: हरियाणा में डॉग बाइट और बेसहारा पशु हमलों पर अब मिलेगा मुआवजा, 10 हजार से 5 लाख तक की आर्थिक मदद

हरियाणा सरकार ने गरीब परिवारों को कुत्तों और बेसहारा पशुओं के हमलों से राहत देने के लिए बड़ी पहल की है। अब अगर किसी गरीब परिवार का सदस्य कुत्ते के काटने या गाय, भैंस, सांड, नीलगाय, गधे जैसे बेसहारा पशुओं के हमले में घायल होकर दिव्यांग हो जाता है या उसकी मौत हो जाती है, तो सरकार 10 हजार से लेकर 5 लाख रुपये तक की सहायता राशि देगी।

योजना में जोड़ा गया नया प्रावधान

यह प्रावधान ‘दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु)-2’ में शामिल किया गया है। मुख्य सचिव एवं वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके अनुसार:

  • डॉग बाइट की मामूली घटना पर न्यूनतम 10 हजार रुपये दिए जाएंगे।

  • अगर काटने से त्वचा कट जाती है तो पीड़ित को 20 हजार रुपये मिलेंगे।
    यह पहली बार है जब डॉग बाइट पीड़ितों के लिए सीधे आर्थिक मुआवजे का प्रावधान किया गया है।

बढ़ती घटनाएं और आंकड़े

एक रिपोर्ट के मुताबिक, हरियाणा में रोजाना औसतन 100 लोग डॉग बाइट का शिकार होते हैं। पिछले एक दशक में 12 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं, जिनमें कई लोग स्थायी रूप से दिव्यांग हुए और कई की मौत हुई। सिर्फ कुत्ते ही नहीं, बल्कि सड़कों पर घूमते बेसहारा पशु भी हर महीने औसतन 10 लोगों की जान ले रहे हैं। हालांकि दिव्यांग होने वाले लोगों का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।

किसे मिलेगा लाभ?

  • योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक है।

  • 6 से 60 साल तक की आयु वाले सदस्य की मौत या दिव्यांगता पर 5 लाख रुपये तक की मदद मिलेगी।

  • बच्चों के लिए उनकी आयु के अनुसार 1 लाख से 5 लाख रुपये तक का प्रावधान है।

  • आर्थिक सहायता पाने के लिए घटना के तीन महीने के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा।

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