
धाकड़ न्यूज: अप्रैल माह में शुरू दिन से आनलाइन विज्ञापनों पर डिजिटल टैक्स नहीं लगेगा। इस प्रस्ताव से गूगल, एक्स व मेटा जैसे डिजिटल प्लेटफार्म पर विज्ञापन देने वाली कंपनियों को भरपूर फायदा होगा। सोमवार को सरकार ने य प्रस्ताव संसद में पेश किया। यह वित्त विधेयक में मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में पेश किए गए 59 संशोधनों का हिस्सा हैं। इन संशोधन से एक अप्रैल, 2025 से आनलाइन विज्ञापनों पर छह प्रतिशत डिजिटल टैक्स को खत्म कर दिया जाएगा। इन आनलाइन विज्ञापनों पर इक्वलाइजेशन लेवी एक जून, 2016 को लगाई गई थी। प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार, वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 163 के तहत, एक अप्रैल से डिजिटल टैक्स नहीं लगेगा।
जानें, विशेषज्ञों ने क्या कहा
आनलाइन विज्ञापनों पर डिजिटल टैक्स को हटाने का प्रस्ताव अमेरिका के प्रति एक उदार रुख दिखाने के उद्देश्य से है, जो कि अमेरिका ने दो अप्रैल से पारस्परिक शुल्क लगाने की धमकी दी है। सुमित सिंघानिया ने कहा कि डिजिटल टैक्स को पूरी तरह से खत्म करने का सरकार का कदम आयकर कानून को सरल बनाने के मौजूदा प्रयास के अनुरूप है। वहीं, अमित माहेश्वरी ने कहा कि 2 प्रतिशत शुल्क को लेकर अमेरिका से अधिक आलोचना हुई। अमेरिका द्वारा पारस्परिक शुल्क लगाने की धमकी के बाद सरकार अधिक उदार रुख दिखाने की कोशिश कर रही है। हालांकि, यह देखना अभी बाकी है कि क्या यह कदम, पहले से चल रहे कूटनीतिक उपायों के साथ मिलकर अमेरिका के रुख में कोई नरमी लाएगा।

Author: haryanadhakadnews
MY LOGIN