दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर से बैन हटा : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पुराने वाहन मालिकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। दिल्ली सरकार ने 10 साल पुरानी डीज़ल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर लगाई गई बैन की पाबंदी को वापस ले लिया है। अब इन पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन मिलेगा और उन्हें सीज भी नहीं किया जाएगा।
अब पुरानी कारें भी दौड़ेंगी
CM रेखा गुप्ता की सरकार ने 1 जुलाई से लागू हुए फैसलों को पलटते हुए साफ कर दिया है कि अब उम्र के आधार पर गाड़ियों पर बैन नहीं लगाया जाएगा। दिल्ली में अब 10 साल पुरानी डीज़ल कार, 15 साल पुरानी पेट्रोल कार और पुराने दोपहिया वाहनों को भी पेट्रोल-डीज़ल मिलेगा।
केवल पॉल्यूशन के आधार पर होगी कार्रवाई
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अब वाहनों पर कार्रवाई केवल प्रदूषण के आधार पर की जाएगी, न कि उम्र के आधार पर। यानी जिन गाड़ियों का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट वैध है, वे दिल्ली की सड़कों पर चलती रहेंगी।
क्या था पहले का फैसला?
1 जुलाई 2025 से दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक सख्त नियम लागू किया था, जिसके तहत पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाना था। इसके लिए शहरभर के पेट्रोल पंपों पर ANPR (Automatic Number Plate Recognition) कैमरे भी लगाए गए थे। इस फैसले के खिलाफ जनता में भारी नाराज़गी देखी गई, जिसके चलते सरकार को दो दिन के भीतर ही अपना फैसला वापस लेना पड़ा।
वाहन मालिकों को मिली बड़ी राहत
इस फैसले के बाद अब लाखों वाहन मालिकों को राहत मिलेगी, जिन्हें पहले अपनी पुरानी गाड़ियों के बेकार हो जाने का डर सता रहा था। सरकार के यू-टर्न से अब वे अपनी पुरानी कारों और दोपहिया वाहनों को आराम से इस्तेमाल कर सकेंगे।

Author: haryanadhakadnews
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