दिल्ली प्रदूषण अलर्ट प्रदूषण नियंत्रण के लिए बड़ा फैसला — 1 नवंबर से BS-VI मानक वाले वाहनों को ही राजधानी में मिलेगी एंट्री
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने एक सख्त कदम उठाया है। राजधानी की हवा को स्वच्छ रखने के लिए अब 1 नवंबर 2025 से दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड Commercial Goods Vehicles, जो BS-VI उत्सर्जन मानकों का पालन नहीं करते, दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
🔹 प्रदूषण से निपटने की तैयारी
हर साल अक्टूबर से जनवरी के बीच दिल्ली-NCR की वायु गुणवत्ता खतरनाक स्तर तक गिर जाती है। इसके पीछे मुख्य कारण हैं —
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वाहनों से निकलने वाला धुआं,
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पराली जलाना,
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और मौसम की प्रतिकूल स्थितियां।
इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के आदेश पर दिल्ली परिवहन विभाग ने नया निर्देश जारी किया है।
इस आदेश का उद्देश्य ऐसे भारी वाहनों को रोकना है जो हवा में पार्टिकुलेट मैटर (PM) और नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) जैसी हानिकारक गैसें छोड़ते हैं।
🔹 नया नियम क्या कहता है?
परिवहन विभाग के सार्वजनिक नोटिस के मुताबिक:
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1 नवंबर 2025 से केवल BS-VI मानकों का पालन करने वाले वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों को ही दिल्ली में प्रवेश की अनुमति मिलेगी।
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यह प्रतिबंध दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड BS-IV या पुराने वाहनों पर लागू होगा।
🔹 BS-IV वाहनों को सीमित राहत
दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS-IV Commercial Goods Vehicles को 31 अक्टूबर 2026 तक दिल्ली में प्रवेश की अस्थायी छूट दी गई है।
उसके बाद केवल BS-VI कम्प्लायंट वाहन ही दिल्ली में एंट्री पा सकेंगे।
🔹 किन वाहनों को मिलेगी छूट
नए प्रतिबंध से निम्न वाहनों को छूट दी गई है —
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दिल्ली में पंजीकृत सभी Commercial Goods Vehicles
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BS-VI मानक वाले डीजल वाहन
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BS-IV डीजल वाहन (31 अक्टूबर 2026 तक)
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CNG, LNG और इलेक्ट्रिक वाहन, जो स्वच्छ ईंधन पर चलते हैं
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Author: haryanadhakadnews
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