किसानों से नहीं वसूला जाएगा खर्च : हरियाणा में किसानों को अब ट्रांसफार्मर चोरी या क्षतिग्रस्त होने पर कोई खर्च नहीं उठाना पड़ेगा। मरम्मत या बदलने की पूरी जिम्मेदारी बिजली वितरण कंपनी की होगी।
इसके साथ ही, यदि कोई किसान अपने ट्यूबवेल को 70 मीटर की दूरी के भीतर अपनी ही जमीन पर स्थानांतरित करना चाहता है, तो इसके लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
बिजली उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देने के उद्देश्य से हरियाणा राज्य विद्युत नियामक आयोग (HERC) ने बिजली आपूर्ति संहिता में छठा संशोधन किया है। आयोग के अध्यक्ष नंद लाल शर्मा ने बताया कि यह संशोधन राजपत्र में प्रकाशित होते ही पूरे राज्य में लागू हो गया है।
पहले, निजी ट्रांसफार्मर की चोरी या खराबी की स्थिति में किसानों को मरम्मत या प्रतिस्थापन पर काफी खर्च करना पड़ता था, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर बोझ बढ़ता था।
व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के लिए लिंक पर क्लिक करें :
https://whatsapp.com/channel/0029Vb5yUhVJUM2bfKGvpB12

Author: haryanadhakadnews
MY LOGIN