हरियाणा में Group-C पदों को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे 12वीं को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मानने संबंधी 21 जुलाई 2023 के आदेशों का सख्ती से पालन करें। इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड-निगमों के प्रमुखों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, उप-मंडल अधिकारियों (नागरिक) और विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों को पत्र जारी किया है।
पत्र में स्पष्ट किया गया है कि 21 अप्रैल और 21 जुलाई 2023 को जारी आदेशों के तहत ग्रुप-C पदों के लिए न्यूनतम योग्यता मैट्रिक से बढ़ाकर 12वीं की गई थी। इसके लिए संबंधित विभागों को अपने सेवा नियमों में संशोधन कर गजट अधिसूचना जारी करनी थी, जिसमें प्रशासनिक सचिव की स्वीकृति और विधि विभाग (एल.आर.) से पुनरीक्षण आवश्यक था। पत्र में यह भी साफ किया गया है कि इस प्रक्रिया के लिए मानव संसाधन विभाग, वित्त विभाग या मुख्यमंत्री कार्यालय से किसी अतिरिक्त मंजूरी की जरूरत नहीं है।
सरकार ने समीक्षा के बाद पाया कि कई विभागों ने अब तक न तो इन आदेशों का पालन किया है और न ही सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन किए हैं। ऐसे में अब सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे तत्काल प्रभाव से इन आदेशों को लागू करें।
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Author: haryanadhakadnews
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