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मानेसर जमीन घोटाला केस में भूपेंद्र हुड्डा को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज

जमीन घोटाला केस में भूपेंद्र हुड्डा को बड़ा झटका
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जमीन घोटाला केस में भूपेंद्र हुड्डा को बड़ा झटका : हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने मानेसर लैंड स्कैम मामले में उनकी दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद अब पंचकूला स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में उनके खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। सीबीआई पहले ही इस मामले में अदालत में चालान दाखिल कर चुकी है।

हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद विशेष अदालत अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ आरोप तय करेगी, जिसके बाद ट्रायल की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। सीबीआई की जांच में कई गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री समेत कई अन्य आरोपी शामिल हैं।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री रहते हुए हुड्डा ने मानेसर क्षेत्र में आईएमटी प्रोजेक्ट को रद्द कर 25 अगस्त 2005 को सेक्शन-6 का नोटिस जारी करवाया था। इसके बाद 25 लाख रुपये प्रति एकड़ मुआवजा तय करते हुए सेक्शन-9 का नोटिस भी जारी हुआ। इसी बीच बिल्डर्स ने किसानों से करीब 400 एकड़ जमीन औने-पौने दामों में खरीदी, और 2007 में हुड्डा सरकार ने इस जमीन को अधिग्रहण से मुक्त कर दिया। इस फैसले से किसानों को उस समय लगभग 1500 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

सीबीआई ने इस मामले की जांच 2015 में शुरू की और सितंबर 2018 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत 34 आरोपियों के खिलाफ 80 पेज की चार्जशीट अदालत में पेश की थी। अब सीबीआई की विशेष अदालत आरोप तय कर सुनवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगी।

ध्यान देने योग्य है कि सुप्रीम कोर्ट ने मानेसर लैंड स्कैम में सीबीआई जांच का आदेश देते हुए कहा था कि 2007 में अधिग्रहण प्रक्रिया को रद्द करने का हुड्डा सरकार का निर्णय दुर्भावनापूर्ण और धोखाधड़ीपूर्ण था। कोर्ट ने सीबीआई को बिचौलियों द्वारा अर्जित अनुचित लाभ की जांच करने और राज्य सरकार को हर एक पैसा वसूलने का निर्देश दिया था।

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