धाकड़ न्यूज: हरियाणा गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने कहा कि 25 मई, 2025 तक मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी)/ड्रोन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध है। डॉ. सुमिता मिश्रा ने प्रदेश भर के सभी उपायुक्तों, पुलिस आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को पत्र में कहा है कि यह प्रीवेंटिव-बैन संभावित खतरों का मुकाबला करने और बढ़ी हुई सुरक्षा परिदृश्यों के दौरान संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
ड्रोन की निगरानी तेज की जाए
इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों, सीएपीएफ, राज्य पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ द्वारा उपयोग किए जाने को छोड़कर उक्त मामले में पूरे राज्य में प्रतिबंध लगाया गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सभी पुलिस इकाइयों और स्थानीय अधिकारियों को क्षेत्र में ड्रोन की निगरानी तेज करने की सलाह दी है। अगर कोई ड्रोन या यूएवी देखा जाता है, तो इसकी सूचना तुरंत निकटतम पुलिस स्टेशन या अधिकारी को दी जानी चाहिए। साथ ही उचित कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया है कि अगर ड्रोन की सामग्री या उत्पत्ति के बारे में कोई संदेह है, तो बम निरोधक दस्तों को शामिल किया जाए।

प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जागरूकता पैदा की जाएगी
उन्होंने लोगों से किसी भी संदिग्ध उड़ने वाली वस्तु या ड्रोन की सूचना स्थानीय पुलिस को देने का आग्रह किया है। उन्होंने यह भी बताया कि सुरक्षा बनाए रखने में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जागरूकता पैदा की जाएगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि इस प्रतिबंध के दौरान आधिकारिक सर्वेक्षण उद्देश्यों के लिए ड्रोन की आवश्यकता वाले किसी भी राज्य सरकार के विभाग को संबंधित उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक से पूर्व अनुमोदन लेना होगा। उन्होंने कहा कि रक्षा बलों के सहयोग से अनएक्सप्लोडेड ऑर्डनेंस (यूएक्सओ) प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल का पुलिस द्वारा पालन किया जाना चाहिए। इसके अलावा, किसी भी आपातकालीन स्थिति में प्रभावी जमीनी समन्वय सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा मॉक ड्रिल भी की जाएगी।
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