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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत  5 हजार 192 परिवारों को राशि मिली

तीन हजार रुपये सांकेतिक दंड
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धाकड़ न्यूज: हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के प्रयासों से राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत पहले चरण में 5 हजार 192 पात्र परिवारों को सहायता राशि दी गई। केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के अनुसार 20 हजार रूपए दिए जाते हैं। यह रूपए ऐसे परिवारों को दिए जाते हैं जिनके घर में कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो चुकी हो।

तकनीकी खामियों के कारण योजना का लाभ मिलने में देरी

आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि यह तब पता चला जब आयोग ने जांच की। जांच में सामने आया कि हरियाणा के 14 हजार 805 परिवारों ने इस स्कीम के लिए दो साल से भी अधिक समय से आवेदन कर रखा है। वे अभी तक इससे मिलने वाली सहायता राशि के इंतजार में हैं। जांच में यह भी सामने आया कि कि 2022 में इस स्कीम का लाभ देने में देरी का कारण प्रदेश सरकार ने जो केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजे हैं उनमें कुछ कमियां रह गई थी। इसी कारण केंद्र सरकार समय पर धनराशि जारी नहीं कर सकी।

तीन हजार रुपये सांकेतिक दंड
हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग।

फरवरी 2025 में पहली किश्त जारी

आयोग ने केंद्र सरकार से सीधे पत्राचार किया। इसलिए फरवरी 2025 में पहली किश्त के रूप में सहायता राशि वितरित की गई। प्रवक्ता ने बताया कि आयोग यह सुनिश्चित कर रहा है कि समाज के सबसे कमजोर वर्गों को उनका अधिकार समय पर मिले।

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