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हरियाणा में ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की वैधता अवधि को 9 से बढाकर 12 साल करने का निर्णय : विज

हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन व श्रम मंत्री अनिल विज
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हरियाणा धाकड़ न्यूज:  राज्य में ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की वैधता अवधि को  9 साल से बढाकर 12 साल करने का निर्णय लिया गया है। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि इस संबंध में जल्द ही एक अधिसूचना जारी की जाएगी ताकि टूरिस्ट /टूरिज्म क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हों। परिवहन मंत्री ने बताया कि आज मुख्यमंत्री ने एक प्रस्ताव को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है।

एनसीआर क्षेत्र में पैट्रोल/सीएनजी के वाहनों के लिए 9 साल की अवधि को बढाकर 12 साल किया गया

गौर हो कि मंत्री अनिल विज से अम्बाला टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के पदाधिकारियों ने टूरिस्ट परमिट की वैधता में एकरूपता लाने के लिए एक प्रार्थना पत्र दिया था जिसके बाद विभाग ने इस संबंध में एक प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा था जिसकी स्वीकृति आज मिली है। मंत्री ने बताया कि टूरिस्ट परमिट हेतू टूूरिस्ट वाहन के पंजीकरण की तिथि से एनसीआर क्षेत्र में पैट्रोल/सीएनजी के वाहनों के लिए 9 साल की अवधि को बढाकर 12 साल किया गया है जबकि एनसीआर क्षेत्र में डीजल वाहनों की अवधि 9 साल से बढाकर 10 साल की गई है। गत दिनों अंबाला टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के पदाधिकारियों ने एक पत्र के माध्यम से बताया था कि केन्द्र सरकार ऑल इंडिया परमिट पॉलिसी के अनुसार पंजाब व हिमाचल प्रदेश में 12 साल तक परमिट दिए जाते हैं जबकि हरियाणा में इन परमिटस को 9 साल की अवधि थी। इस अवधि को 12 साल करने से सभी हितधारकों को लाभ/फायदा होगा।

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