ऑपरेशन में लापरवाही (Negligence in Operation) पर उपभोक्ता फोरम ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर स्थित सिटी अस्पताल पर जुर्माना लगाया है। याचिकाकर्ता को 11 हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति के देने होंगे। इसके साथ ही तीन लाख रुपये इलाज में हुए खर्च के रूप में वापस करने के आदेश भी दिए गए हैं।
मॉडल टाउन करेहड़ा निवासी मोनिया की याचिका पर यह फैसला दिया है। याचिका में मोनिया ने बताया कि उसके पेट में दर्द रहता था। इसके लिए अल्ट्रासाउंड कराया। कई डॉक्टरों से सलाह ली। जिससे पता लगा कि यूट्रस में रसोली है। इसके लिए सर्जरी कराने की सलाह दी।
जनवरी 2023 में वह अपने पति के साथ सिटी अस्पताल में गई। यहां पर कई टेस्ट और अल्ट्रासाउंड कराए गए। अप्रैल 2023 से मई 2023 तक अस्पताल में इलाज कराती रही। जिसके बाद ऑपरेशन किया गया।
80 हजार रुपये का खर्च आया। बाद में दिक्कत आई तो दोबारा जांच कराई, जिसमें पता लगा कि रसोली के साथ-साथ उसका यूट्रस निकाल दिया गया। इस बारे में सिटी अस्पताल में बात की और लापरवाही बताई तो कोई सुनवाई नहीं हुई। रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं कराया गया। जिसके बाद उपभोक्ता फोरम में याचिका लगाई। वहीं सिटी अस्पताल के प्रबंधक से बात करने के लिए संपर्क किया गया, लेकिन बात नहीं हो पाई।
Author: haryanadhakadnews
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