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दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: अब कम अटेंडेंस वाले लॉ छात्र भी देंगे परीक्षा, लाखों विद्यार्थियों को मिली राहत

दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
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दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: अब कम उपस्थिति वाले लॉ छात्र भी दे सकेंगे परीक्षा, शिक्षा में सज़ा नहीं बल्कि सीखने पर जोर

दिल्ली हाईकोर्ट ने देशभर के लॉ छात्रों (Law Students) के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय दिया है। अदालत ने कहा है कि केवल कम उपस्थिति (Low Attendance) के आधार पर किसी भी छात्र को परीक्षा में बैठने से नहीं रोका जा सकता। यह फैसला उन लाखों विद्यार्थियों के लिए राहत लेकर आया है, जो किसी कारणवश कक्षाओं में पूरी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाए थे।

⚖️ क्यों लिया गया यह फैसला?

यह मामला लॉ छात्र सुषांत रोहिल्ला की आत्महत्या से जुड़ा है। उपस्थिति की कमी के कारण कॉलेज प्रशासन के दबाव में आकर सुषांत ने आत्महत्या कर ली थी। इस घटना के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान (Suo Motu) लेते हुए इस मुद्दे पर सुनवाई शुरू की।

जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा —

“कठोर उपस्थिति नियम छात्रों पर मानसिक दबाव डालते हैं, जिससे तनाव और आत्महत्या जैसे गंभीर परिणाम सामने आते हैं। किसी युवा छात्र का जीवन अनुशासन की कीमत पर नहीं जाना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य सज़ा देना नहीं, बल्कि सीखना है।”

🏛️ बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को निर्देश

कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को आदेश दिया है कि वह अपने अनिवार्य उपस्थिति नियमों में संशोधन करे ताकि छात्रों को परीक्षा देने का उचित अवसर मिल सके।
साथ ही, कोर्ट ने कहा कि BCI यह सुनिश्चित करे कि किसी भी लॉ कॉलेज या विश्वविद्यालय में ऐसे कठोर नियम न बनाए जाएं जो छात्रों पर अनावश्यक मानसिक दबाव डालें।

📘 कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ के लिए नई गाइडलाइंस

दिल्ली हाईकोर्ट ने देश के सभी लॉ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को निम्न निर्देश दिए हैं —

  • केवल उपस्थिति की कमी के आधार पर किसी छात्र को परीक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा।

  • कोई संस्थान BCI द्वारा तय सीमा से अधिक कठोर उपस्थिति नियम लागू नहीं करेगा।

  • हर संस्थान को UGC नियमों के अनुसार शिकायत निवारण समिति (Grievance Redressal Committee) बनानी होगी।

  • कॉलेजों को ऐसे वैकल्पिक उपाय करने होंगे, जिससे पढ़ाई का नुकसान न हो और छात्रों पर दबाव भी न पड़े।

🎓 छात्रों को मिली बड़ी राहत

दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले से उन हजारों लॉ छात्रों को राहत मिलेगी जिनकी कम उपस्थिति के कारण परीक्षा देने पर रोक लगी थी या जिनका करियर प्रभावित हो रहा था।
अब सभी ऐसे छात्र परीक्षा में शामिल होकर अपना सत्र पूरा कर सकेंगे — जिससे उनकी शिक्षा और भविष्य दोनों सुरक्षित रहेंगे।

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