हरियाणा बिजली सरचार्ज माफी योजना की तारीख बढ़ी, अब 11 नवंबर तक मिलेगा लाभ — जानिए कितनी मिलेगी छूट और किसे होगा फायदा
हरियाणा ऊर्जा विभाग ने बिजली सरचार्ज माफी योजना की अवधि बढ़ाने का फैसला लिया है। अब यह योजना 11 नवंबर 2025 तक लागू रहेगी। बता दें कि यह योजना 12 मई से प्रदेश में प्रभावी है।
ऊर्जा विभाग के अनुसार, जो उपभोक्ता एकमुश्त भुगतान (One Time Settlement) का विकल्प चुनेंगे, उन्हें मूल राशि पर 10% तक की छूट और सरचार्ज पर 100% की माफी मिलेगी।
⚡ योजना का लाभ कौन उठा सकता है?
यह सरचार्ज माफी योजना (Surcharge Waiver Scheme) बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत का अवसर है। इसके तहत उपभोक्ता अपने बकाया बिलों पर लगे अतिरिक्त शुल्क (सरचार्ज) से मुक्ति पा सकते हैं। अगर उपभोक्ता निर्धारित समय सीमा में भुगतान करते हैं, तो उन्हें सरचार्ज पर छूट या पूर्ण माफी दी जाएगी।
🏡 घरेलू और कृषि उपभोक्ता
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एकमुश्त भुगतान पर मूल राशि पर 10% की छूट
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सरचार्ज पूरी तरह माफ (100%)
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किश्तों (4 या 8 महीने) में भुगतान करने वालों को भी 100% सरचार्ज छूट
🏢 सरकारी भवन और अन्य कनेक्शन
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सरकारी बिल्डिंग्स के बकाया बिलों पर एकमुश्त भुगतान पर 100% सरचार्ज माफी
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औद्योगिक और अन्य श्रेणियों को मूल राशि का भुगतान करने पर 50% सरचार्ज छूट
🔌 कटे कनेक्शन वालों के लिए राहत
जिन उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटे जा चुके हैं, वे भी कुछ राशि जमा कर अपना कनेक्शन दोबारा शुरू कर सकते हैं।
ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि इस योजना से बिजली वितरण कंपनियों की वसूली बढ़ेगी, और बड़ी संख्या में उपभोक्ता अपने बकाया बिलों का भुगतान करेंगे।
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Author: haryanadhakadnews
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