हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला : हरियाणा में अब शहरों के आसपास स्थित कृषि भूमि पर स्कूल, अस्पताल और पेट्रोल पंप जैसी परियोजनाएं महंगी होंगी। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने कृषि भूमि पर किसी भी कॉमर्शियल गतिविधि के लिए एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज (EDC) लगाने का प्रस्ताव तैयार किया है और इसे मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी के पास भेज दिया गया है। फिलहाल यह चार्ज केवल शहरों की जमीन पर ही लगता था।
कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू होगा टैक्स
यह प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट की बैठक में पेश किया जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद टाउन-कंट्री प्लानिंग के तहत नोटिफाइड एरिया में आने वाले कृषि क्षेत्र में हर कॉमर्शियल एक्टिविटी पर EDC लागू किया जाएगा।
अब तक राज्य में EDC केवल नगर निगम, परिषद और पालिका क्षेत्रों की जमीन पर ही वसूला जाता था। कृषि भूमि पर कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए पहले सिर्फ चेंज ऑफ लैंड यूज (CLU) का चार्ज लगता था, लेकिन नए प्रस्ताव के अनुसार अब CLU के साथ EDC भी देना अनिवार्य होगा।
EDC की दर किसी एक तय मानक पर आधारित नहीं है; यह प्रोजेक्ट के प्रकार और स्थान के आधार पर अलग-अलग होती है। दिसंबर 2024 में हरियाणा सरकार ने संभावित रियल एस्टेट क्षेत्रों के लिए EDC दरों में 20% वृद्धि को मंजूरी दी थी, और उसके बाद हर साल 10% की बढ़ोतरी तय की गई है।
इस बढ़ोतरी का रियल एस्टेट पर बड़ा असर पड़ने की संभावना है। कई डेवलपर्स ने इस फैसले पर चिंता जताई है और कहा है कि जो इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधार का वादा किया गया था, वह अब तक पूरा नहीं हुआ, जबकि EDC के माध्यम से काफी धन संग्रहित किया जा चुका है।
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Author: haryanadhakadnews
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