हरियाणा सरकार का नया नियम : हरियाणा सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाओं में पारदर्शिता और पात्र लाभार्थियों तक सही तरीके से सुविधा पहुंचाने के उद्देश्य से आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। अब असाध्य बीमारियों के इलाज, विधवा/विधुर और अविवाहित व्यक्तियों की पेंशन, तथा पद्म पुरस्कार विजेताओं के गौरव सम्मान जैसी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड जरूरी होगा।
निर्णय के अनुसार, तृतीय और चतुर्थ स्तर के कैंसर सहित अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज हेतु दी जाने वाली मासिक आर्थिक सहायता केवल आधार कार्ड के आधार पर ही उपलब्ध होगी। इसी तरह विधवाओं, विधुरों और अविवाहितों को पेंशन का लाभ और पद्म विभूषण, पद्म भूषण व पद्मश्री सम्मान प्राप्त करने वालों को 10 हजार रुपये की मासिक गौरव राशि भी आधार से ही जारी की जाएगी।
सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (सेवा) विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. जी. अनुपमा ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि लाभार्थियों का प्रमाणीकरण आधार नंबर के जरिए ही होगा।
यदि किसी आवेदक के पास आधार संख्या उपलब्ध नहीं है, तो उसे आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के मामले में आवेदन उनके माता-पिता या अभिभावक की सहमति से ही स्वीकार होगा। ऐसे मामलों में, आधार बनने तक अन्य पहचान पत्रों के आधार पर अस्थायी लाभ प्रदान किया जाएगा।
सरकार का कहना है कि इस कदम से योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बढ़ेगी और लाभ सही लोगों तक सुनिश्चित तरीके से पहुंचेगा।
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Author: haryanadhakadnews
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