विधायकों को सरकार का तोहफा हरियाणा सरकार ने विधायकों को बड़ा लाभ देते हुए नए प्रावधान लागू किए हैं। अब विधायक कार, मकान या फ्लैट खरीदने के लिए एक करोड़ रुपये तक का ऋण ले सकेंगे। इसके साथ ही उन्हें प्रतिमाह 10 हजार रुपये विशेष यात्रा भत्ता भी मिलेगा। सितंबर में राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद सरकार ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
नए संशोधन के तहत दूसरी बार अग्रिम ऋण लेने के लिए 60 वर्ष से कम आयु की शर्त और तीसरी बार मकान निर्माण के लिए ऋण लेने की आयु सीमा हटा दी गई है। अब विधायक, पहली बार अग्रिम राशि प्राप्त करने और उसकी अदायगी पूरी करने के बाद तुरंत दोबारा ऋण ले सकेंगे।
इसके अलावा, एक करोड़ रुपये के अतिरिक्त 10 लाख रुपये मकान की बड़ी मरम्मत और बदलाव के लिए भी उपलब्ध होंगे। यदि कोई सदस्य अपने मकान के लिए ली गई अग्रिम राशि में से कम से कम 10 लाख रुपये चुका चुका है, तो वह मरम्मत और नवीनीकरण के लिए यह अतिरिक्त राशि निकालने का हकदार होगा।
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Author: haryanadhakadnews
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