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बड़ी खुशखबरी! अब इन 9 कॉलोनियों में हो सकेगी प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त, सरकार ने दी वैधता

प्रदेश की 9 और अवैध कॉलोनियों को वैध
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हरियाणा सरकार ने प्रदेश की 9 और अवैध कॉलोनियों को वैध कर दिया है। जिलों से मिली रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया गया। ये कॉलोनियां शहरी स्थानीय निकायों की सीमा से बाहर तो हैं, लेकिन टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अंतर्गत आती हैं। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अपूर्व कुमार सिंह ने गुरुवार को इन कॉलोनियों को नियमित करने का नोटिफिकेशन जारी किया।

चरखी दादरी के भैरवी गांव में 7.17 एकड़ में बनी बेनाम कॉलोनी को वैध घोषित किया गया है। इसी तरह दादरी के ढाणी फोगाट स्थित प्रेम नगर (लगभग 36 एकड़), गोहाना की एकता कॉलोनी और देवीपुरा कॉलोनी एक्सटेंशन, सोनीपत के बैयांपुर की मोहन नगर कॉलोनी तथा हरसाना कलां की रोज वैली स्कूल कॉलोनी (करीब 20 एकड़) को भी वैधता मिली है।

इसके अलावा रेवाड़ी जिले के चांदपुर गांव की सरस्वती विहार कॉलोनी (28.5 एकड़) और झज्जर के सराय औरंगाबाद स्थित जेबीजी बिल्डकॉन व शांति विहार कॉलोनी (करीब 2.5 एकड़) को भी सरकार ने नियमित घोषित कर दिया है।

जिला स्तरीय संवीक्षा समिति की रिपोर्ट पर आधारित इस निर्णय के बाद अब इन कॉलोनियों में प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त कानूनी तौर पर की जा सकेगी।

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