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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: हरियाणा के 14 जिलों के 27.50 लाख वाहन चालकों को मिली राहत

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला : मियाद पूरी कर चुके वाहनों पर सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से हरियाणा के एनसीआर से जुड़े 14 जिलों के करीब 27.50 लाख वाहन चालकों को राहत मिली है। इस निर्णय से हरियाणा रोडवेज को भी बड़ी सहूलियत होगी, क्योंकि अब एनसीआर क्षेत्रों में बीएस-4 इंजन वाली बसें भी चल सकेंगी।

प्रदूषण नियंत्रण के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) लंबे समय से दिल्ली-एनसीआर में सख्ती कर रहा था। आयोग के निर्देशों के तहत एनसीआर में हरियाणा रोडवेज को बीएस-4 के बजाय बीएस-6 बसों का संचालन करना पड़ रहा था। साथ ही, प्रदेश के कई शहरों में पांच-पांच इलेक्ट्रिक बसें भी शुरू की गई हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने अब दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के खिलाफ कार्रवाई पर आगामी चार सप्ताह के लिए रोक लगा दी है। हालांकि गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत जैसे शहरों से पुराने वाहनों को हटाने की प्रक्रिया जारी है। इससे पहले, 1 नवंबर से एनसीआर में पेट्रोल पंपों को पुराने वाहनों को ईंधन न देने के निर्देश दिए गए थे।

हरियाणा में बीएस-6 श्रेणी की 150 एसी और 500 साधारण बसों में से लगभग 224 बसें पहले ही आ चुकी हैं। राज्य परिवहन विभाग के आयुक्त एवं सचिव टी.एल. सत्य प्रकाश ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का औपचारिक आदेश अभी प्राप्त नहीं हुआ है, और वर्तमान में दिल्ली में हमारी बीएस-4 बसें नहीं चल रही हैं।

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