नायब सैनी सरकार का पलट फैसला : हरियाणा सरकार ने एक अगस्त से कलेक्टर रेट बढ़ाने के अपने फैसले को वापस ले लिया है। यह आम जनता के लिए राहत की खबर मानी जा रही है। पहले सरकार ने आदेश जारी कर कहा था कि 1 अगस्त से नए कलेक्टर रेट लागू होंगे, लेकिन अब नई चिट्ठी जारी कर इस फैसले को स्थगित कर दिया गया है। सरकार ने कहा है कि कलेक्टर रेट जल्द लागू किए जाएंगे, लेकिन फिलहाल इसके लिए नई तारीख तय नहीं की गई है।
पिछले साल 12 से 32 प्रतिशत तक बढ़े थे रेट
पिछले वर्ष हरियाणा में जमीन के कलेक्टर रेट में 12% से लेकर 32% तक की बढ़ोतरी की गई थी। दिल्ली से सटे एनसीआर क्षेत्र में जमीन की कीमत पहले से ही अधिक है, जिस कारण रोहतक, पलवल, बहादुरगढ़, सोनीपत, करनाल और पानीपत जैसे जिलों में रेट 20% तक बढ़ाए गए थे। वहीं गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोहना, पटौदी और बल्लभगढ़ में 30% तक की वृद्धि की गई थी। इस बार भी इन इलाकों में रेट अधिक रहने की संभावना है।
क्या होता है कलेक्टर रेट?
कलेक्टर रेट किसी जिले में जमीन की वह न्यूनतम निर्धारित कीमत होती है, जिस पर सरकारी स्तर पर प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त और रजिस्ट्री की जाती है। यह दर सरकार द्वारा तय की जाती है और समय-समय पर बाजार के रुझान और स्थान की स्थिति के आधार पर संशोधित की जाती है।
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Author: haryanadhakadnews
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