धाकड़ न्यूज: हरियाणा लेडी डॉन अनुराधा चौधरी मां बनने वाली है। अनुराधा ने एक निजी अस्पताल में आईवीएफ की प्रक्रिया पूरी कराई है। इसके लिए अनुराधा के पति व गैंगस्टर (Gangster) संदीप उर्फ काला जठेड़ी के शुक्राणु अथवा स्पर्म का सैंपल लिया गया। इससे पहले काला जठेड़ी ने दिल्ली की एक कोर्ट में बच्चा पैदा करने व वंश बढ़ाने के लिए याचिका दायर की थी। लेकिन कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया।
इसके बाद कोर्ट ने जठेड़ी को आईवीएफ प्रक्रिया के जरीए पिता बनने के अनुमति दी। इस प्रक्रिया में जेल में ही चिकित्सा उपलब्ध कराई जाएगी। कोर्ट का यह फैसला चिकित्सा जरूरतों व जैविक समय सीमा का ध्यान रखते हुए लिया।
काला जठेड़ी व उसकी पत्नी वंश चलाना चाहते है
जानकारी के अनुसार जठेड़ी के वकील ने कोर्ट में बताया कि जठेड़ी की पत्नी अनुराधा मां बनने की आईवीएफ प्रक्रिया में अंतिम चरण में है। जो समय सीमा से टालने योग्य नहीं हो। इसके तहत काला जठेड़ी को 6 घंटे की पैरोल दी जाए। इस पर दलील पर कोर्ट की दलील पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। तथा कोर्ट ने यह दलील खारिज कर दी। इसके बाद आईवीएफ प्रक्रिया की अनुमति दी। कोर्ट ने कहा कि आरोपी जठेड़ी व उसकी पत्नी वंशवृद्वि को बच्चा पैदा करना चाहते है। इसके लिए विरासत के रूप में देखा जाना चाहिए।
इसके कोर्ट ने काला जठेड़ी का स्पर्म सैंपल लेने के लिए एक निजी अस्पताल के चिकित्सकों को जेल में जाने के लिए अनुमित दी थी। 14 जून को सैंपल लिया गया। कोर्ट ने बताया कि सैंपल लेने का प्रोसेस स्वच्छ, गोपनीय, और मेडिकली प्रोटोकॉल के अनुसार होना चाहिए।

गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में स्पर्म दिया गया
इससे पहले कोर्ट ने एम्स और आरएमएल अस्पताल में इस विषय में मेडिकली राय मांगी गई थी। दोनों हास्पिटल से जवाब में आया कि आईवीएफ के लिए स्पर्म लेना जेल परिसल में सुरक्षित रूप से किया जा सकता है। एम्स के अनुसार सैंपल को लेकर 60 मिनट के अंदर लैब पहुंचना चाहिए। इसके बाद डॉक्टरों ने स्पर्म का सैंपल लेकर एक घंटे अंदर गुरुग्राम के एक निजी हास्पिटल में पहुचाया था। जहां काला जठेड़ी की पत्नीका उपचार चल रहा था।
मार्च 2024 को हुई थी शादी
वकील ने याद कोर्ट को याद दिलाया कि 2024 मार्च को काला जठेड़ी को अनुराधा से शादी के पैरोल दी गई थी। यह पैरोल 6 घंटे के लिए थी। यह शादी दिल्ली के द्वारका स्थित एक गार्डन में सुरक्षा व्यवथा के बीच संपन्न् हुई थी। वकील ने बताया कि जठेड़ी ने सभी शर्तों का पालन किया था। अदालत ने बताया कि पैरोल नहीं दी जा सकती है क्योंकि सुरक्षा व इस प्रक्रिया से जुड़ा मामला है। तथा सैंपल लेना सिर्फ जेल में ही ले सकते है।

Author: haryanadhakadnews
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