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Online transfer policy :हरियाणा में ऑनलाइन ट्रांसफर पाॅलिसी से महिला कर्मचारियों की मौज, मनपसंद जिलों में होगी नियुक्ति

Online transfer policy
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धाकड़ न्यूज, चंडीगढ़: Online transfer policy: हरियाणा सरकार ने सभी विभागों के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर नीति लागू कर दी है। नई नीति के तहत जिन विभागों में 50 या इससे ज्यादा कैडर कर्मियों की संख्या है, अब वहां भी आनलाइन ट्रांसफर नीति लागू होगी। पहले यह संख्या 80 कर्मचारियाें की तय थी। वहीं, जिन विभागों में 50 से भी कम संख्या है, वहां भी चाहे तो प्रशासनिक सचिव इस नीति को लागू कर सकते हैं।

इस ऑनलाइन ट्रांसफर नीति में महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। इसमें अपनी मनचाही पोस्टिंग के लिए मेरिट लिस्ट तैयार होगी। महिलाओं को दस अतिरिक्त अंक मिलेंगे। वहीं, 40 से अधिक आयु के अविवाहित महिला कर्मचारी, विधवा, तलाकशुदा महिलाओं को भी अतिरिक्त दस अंक दिए जाएंगे। अभी तक सभी विभागों में अलग-अलग ऑनलाइन ट्रांसफर पालिसी थी। ऐसे में अब हरियाणा सरकार ने नई ऑनलाइन पालिसी लागू कर दी है। इसमें किसी भी नेता की नहीं चलेगी। कर्मचारी ट्रांसफर के लिए सिर्फ अपने अधिकारी से ही सिफारिश कर सकेंगे।

छह माह में देनी होगी अधिकारिक सूचना

वहीं, मुख्यमंत्री के पास विशेषाधिकार दिया गया है। वहीं, जब ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव चालू न हो, तो ऐसे समय में ऐसी महिला कर्मचारी, जिसने हाल ही में विवाह किया है या विधवा हुई है या फिर तलाक हुआ है, उसे 6 माह में सक्षम अधिकारी को सूचना देनी होगी। वह एक बार रिक्त पद के विरुद्ध पसंदीदा पोस्टिंग के लिए पात्र होगी। सामान्य ऑनलाइन ट्रांसफर वर्ष में एक बार होंगे। हालांकि, पदोन्नति प्रशासनिक अनिवार्यताओं के लिए सीएम की पूर्व स्वीकृति से होंगे।

Online transfer policy
प्रतिकात्मक फोटो।

मनपसंद पोस्टिंग के लिए मेरिट सूची बनेगी। इसमें जिसके ज्यादा अंक होंगे, उसे मनपंसद पोस्टिंग दी जाएगी। किसी भी कर्मचारी को रिक्त पद के आवंटन के योग्यता के अर्जित कुल 80 अंकों के आधार पर तय की जाएगी। इसमें उम्र के हिसाब से भी अंक मिलेंगे। जिस कर्मचारी की उम्र ज्यादा होगी, उसे एक साल के हिसाब से एक अंक ज्यादा मिलेगा। अधिकतम इसमें 60 अंक मिलेंगे।

वहीं, किसी तलाकशुदा, विधुर व एक या एक से अधिक नाबालिग बच्चे हैं तो उन्हें दस अंक अतिरिक्त मिलेगे। दंपती केस में पांच अंक, बीमार, सैनिक की पत्नी और विकलांगता पर 10-10 अंक निश्चित किए गए हैं। यदि विकलांगता 70 प्रतिशत से ज्यादा है तो 20 अंक मिलेंगे। वहीं, किसी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है तो दस अंक कट जाएंगे।

बीमारी से पीड़ितों को दी गई छुट

ट्रांसफर पालिसी में कई लोगों को छूट दी गई है। 21 गंभीर रोगों से पीड़ितों को छूट दी गई है। इसमें कैंसर, बाइपास सर्जरी, डायलिसिस, थैलीसीमिया, ऑटिज्म, एड्स, मिर्गी व अन्य बीमारियों के पीड़ितों को छूट दी गई है। इसके अलावा जिन कर्मचारियों का एक साल बाकी है और जिनका दस साल से छोटा बच्चा हैं या फिर 70 फीसदी से ज्यादा विकलांग को छूट दी गई है।

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