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हरियाणा में बड़ा बदलाव: अब ऑफलाइन सर्टिफिकेट नहीं होंगे मान्य, सरकार ने जारी किया नया आदेश

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धाकड़ न्यूज़, चंडीगढ़ : हरियाणा के निवासियों के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब ऑफलाइन बनाए गए प्रमाण पत्र किसी भी सरकारी काम के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकेंगे। सरकार ने साफ कर दिया है कि जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र सभी कागजात अब केवल ऑनलाइन ही मान्य होंगे। इस नीति के तहत सरकार ने सभी ऑफलाइन प्रमाण पत्रों को अमान्य घोषित कर दिया है और आदेश दिया है कि केवल उन्हीं प्रमाण पत्रों को स्वीकार किया जाएगा, जिन पर क्यूआर कोड होगा और जो कंप्यूटर से तैयार किए गए होंगे।

हरियाणा में बड़ा बदलाव

क्यूआर कोड वाला डिजिटल प्रमाण पत्र देना होगा

पहले लोग सरकारी दफ्तरों से हाथ से लिखे या हाथ से बनाए गए प्रमाण पत्र प्राप्त करते थे। लेकिन अब इस तरीके को आधिकारिक तौर पर खत्म कर दिया गया है। हरियाणा सरकार का दावा है कि सभी प्रमाण पत्र डिजिटल पोर्टल पर उपलब्ध हैं।जब भी कोई व्यक्ति जन्म, मृत्यु, जाति या निवास प्रमाण पत्र बनवाएगा या कहीं जमा करेगा, तो उसे ऑनलाइन माध्यम से क्यूआर कोड वाला डिजिटल प्रमाण पत्र देना होगा।

भ्रष्टाचार मुक्त होगा, फर्जी कागजातों पर लगाम लगेगी

सरकार को उम्मीद है कि इससे सिस्टम और भी खुला और भ्रष्टाचार मुक्त होगा। क्यूआर कोड को स्कैन करने से डिजिटल प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता का तुरंत सत्यापन हो जाता है। इससे लंबी सरकारी प्रक्रियाओं में कमी आएगी और फर्जी कागजातों पर लगाम लगेगी। अगर आपके पास अभी भी ऑफलाइन प्रमाण पत्र है, तो आपको जल्द से जल्द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से नया डिजिटल प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए। आप हरियाणा सरकार के ई-सेवा पोर्टल या संबंधित सरकारी वेबसाइटों पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

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