हरियाणा धाकड़ न्यूज: वर्ष 2012 में विज्ञापित जेबीटी शिक्षकों की भर्ती में हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एचटीईटी-2013) के आधार पर चयनित शिक्षकों को कोई काल्पनिक या अनुमानित लाभ नहीं मिलेगा। मौलिक शिक्षा विभाग ने अपनी दूसरी मेरिट सूची में शामिल शिक्षकों के दावों को खारिज कर दिया है।
विभाग की ओर से जारी स्पीकिंग ऑर्डर
संयुक्त वरिष्ठता सूची में शामिल प्रथम सूची व प्रतीक्षा सूची के केवल 9065 अध्यापक ही इस नोशनल बेनिफिट के पात्र होंगे। इसके बाद वाली सूची के पात्रों को इसका लाभ अभी नहीं मिल सकेगा। विभाग की ओर से जारी स्पीकिंग ऑर्डर के अनुसार विज्ञापन की अंतिम तिथि यानी 8 दिसंबर 2012 के बाद एचटेट पास करने वालों को प्रोविजनल आधार पर भर्ती में शामिल किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा
हाईकोर्ट ने 2233 शिक्षकों को दूसरी मेरिट सूची से बाहर करने का आदेश देते हुए पहली सूची के 9870 और प्रतीक्षा सूची के 674 अभ्यर्थियों को ही वैध माना था। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। हालांकि बाद में सरकार के आश्वासन पर कोर्ट ने दूसरी सूची के अभ्यर्थियों को भी राहत देते हुए उन्हें वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे रखने का आदेश पारित किया।इसके बाद विभाग ने 13 दिसंबर 2023 को विज्ञापन संख्या 02/2012 की संयुक्त वरिष्ठता सूची जारी की, जिसमें 11,160 शिक्षकों को शामिल किया गया।
मौलिक शिक्षा विभाग के अुनसार इन्हें काल्पनिक लाभ नहीं दिए जाएंगे। वरिष्ठता सूची में 9066 से लेकर 11 हजार 160 स्थान तक शामिल शिक्षकों ने याचिका दायर की थी कि उन्हें भी मोहिनी देवी और संजीव कुमार मामले के आधार पर यह लाभ दिए जाएं।
परन्तु इसे खारिज करते हुए मौलिक शिक्षा विभाग की ओर से कहा गया है कि दूसरी सूची में चयनित शिक्षक मूल सूची के उम्मीदवार नहीं हैं। दूसरी सूची के यह उम्मीदवार सबसे जूनियर हैं। ऐसे में इन्हें इस लाभ के लिए हकदार नहीं माना जा सकता है।
यह है अनुमानित लाभ (नोशनल बेनिफिट)
कर्मचारियों के लिए अनुमानित या काल्पनिक लाभ का मतलब उन लाभों से है जो उन्हें कागजों में तो मिलते हैं, पर वास्तव में नहीं मिलते। उनका अनुमान होता है जैसे कि किसी विशेष स्थिति में काल्पनिक पदोन्नति या वेतन वृद्धि।
ये किसी कर्मचारी की पदोन्नति या वरिष्ठता के लिए पात्रता को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। इसका वर्तमान में उस समय कोई वास्तविक मौद्रिक फायदा नहीं होता। पदोन्नति और वरिष्ठता निर्धारण के साथ सेवानिवृत्ति पर इसका लाभ जरूर मिलता है।

Author: haryanadhakadnews
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