धाकड़ न्यूज, पानीपत : अंसल प्रापर्टीज एंड इंफास्ट्रक्चर लिमिटेड ने नेशनल कंपनी ला ट्रिब्यूनल में एक याचिका दायर कराकर अपने आपको दिवालिया बता दिया है। अंसल प्रापर्टीज एंड इंफास्ट्रक्चर लिमिटेड पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक साल पहले चार करोड़ रुपये का जुर्माना लगया था। लेकिन अंसल ने समय रहते यह जुर्माना नहीं भरा। समय से जुर्माना न भरने के कारण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल निरंतर नोटिस पर नाटिस दिए जा रहा था और जुर्माने पर जुर्माना लगाए जा रहा था। अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जुर्माने से बचने के लिए अंसल प्रापर्टीज एंड इंफास्ट्रक्चर लिमिटेड ने नेशनल कंपनी ला ट्रिब्यूनल में एक याचिका दायर कराकर अपने आपको दिवालिया बता दिया है।
एक वर्ष पहले लगा था जुर्माना
यह मामला एक साल पहले शुरू हुआ था जब केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, एचएसपीसीबी आरओ, हशविप्रा के एडीसी के सहायक एइओ की संयुक्त टीम ने एक जांच करने के बाद एक रिपार्ट बनाई थी। उस रिपार्ट में यह बात सामने आई थी कि सीवरेज कनेक्शन को मेन सीवरेज से अवैध तरीके से जोड़ा गया है। यह अप्रैल 2019 से जोड़ा गया है। इसलिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने नोटिस जारी कर प्रबंधन पर जुर्माना लगा दिया था। उसके बाद प्रबंधन ने जुर्माना नहीं भरा, जिसके कारण जुर्माने पर जुर्माना लगने से निंरतर बढ़ता चला गया। अब प्रबंधन की इस कार्रवाई को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चार करोड़ से अधिक के जुर्माने से बचने के लिए फार्मूला समझा जा रहा है।
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Author: haryanadhakadnews
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