धाकड़ न्यूज: राज्य का सर्वांगीण विकास केवल और केवल सामाजिक समरसता से ही संभव है। यह बात हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने “राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति” में कही। मुख्यमंत्री यहां अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम , 1989 के प्रावधानों के कार्यान्वयन की समीक्षा हेतु गठित “राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति” की अध्यक्षता कर रहे थे। इस मौके पर विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ,सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता ,अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण तथा अंत्योदया (सेवा) मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी, प्रदेश में अनुसूचित जाति के सांसद एवं विधायकों के अलावा वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।सीएम ने कहा कि अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम , 1989 के तहत दर्ज किये मामलों में 60 दिन के अंदर कोर्ट में जांच की रिपोर्ट और चार्ज शीट दाखिल होनी चाहिए।
2350 विवाहित जोड़ों को 5871 लाख रूपये की अनुदान राशि
सीएम को अवगत करवाया गया कि अत्याचार निवारण स्कीम के तहत वर्ष 2023 -24 व 2024-25 में पिछले वर्षों सहित लंबित मामलों का योजना के अनुसार मिलने वाली राहत राशि प्रदान कर निपटान कर दिया गया है। इसके अलावा ,”मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतर्जातीय विवाह शगुन योजना” के तहत वित्त वर्ष 2024 -25 में पिछले वर्ष के लंबित मामलों के साथ-साथ 2350 विवाहित जोड़ों को 5871 लाख रूपये की अनुदान राशि दी गई है। इसके तहत अनुसूचित जाति के लड़के या लड़की द्वारा गैर-अनुसूचित जाति की लड़की /लड़के से विवाह करने पर 2.50 लाख रूपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी वर्गों को परस्पर सद्भाव से रहना चाहिए। अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के लोगों पर अत्याचार सहन नहीं किया जाएगा। अगर कोई इस मामले में दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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