हरियाणा में रजिस्ट्री क्राइम बगैर ही जमीन की भेजना खरीदना का खेल अब बंद होगा इसके लिए सरकार नियम लागू करने जा रही है प्लांट के खरीददार अगर निश्चित समय में जमीन के रजिस्ट्री नहीं करते हैं तो उन्हें मौजूदा कलेक्टर रेट पर स्टांप शुल्क देना होगा राजेश को एवं आपदा प्रबंधन ने गलत तरीके से जमीन की खरीद को रोकने के लिए मसौदा तैयार कर लिया है।
नए नियम को जल्दी लागू किया जाएगा शेरों के भारी क्षेत्र में जमीन की रजिस्ट्री में कई तरह के पेंच फंसे होने के कारण देवल पर बिल्डर और समिति या खरीददार को अपनी पुस्तकों में प्लाट का हस्तांतरण कर कब्ज दे देते हैं लेकिन रजिस्ट्री नहीं करवाते इससे सरकार को स्टांप ड्यूटी का नुकसान होता है अब इस तरह की सभी ल संपत्तियां का पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा अगर खरीददार निश्चित समय सीमा में प्लांट की रजिस्ट्री नहीं करता है तो उसे मौजूदा कलेक्टर रेट के अनुसार स्टांप शुल्क लिया जाएगा वही सभी तहसीलों में आधुनिक पासपोर्ट कार्यालय की दर्ज पर रजिस्ट्री करने की सुविधा भी मिलेगी इसलिए जमीन की रजिस्ट्री के लिए आवेदन किया जा सकेगा प्रदेश की एक-एक इंच जमीन के ड्रोन सर्वेक्षण का काम पूरा हो गया है सभी गांव में राजेश्वर रिकॉर्ड को पूरी तरह कंप्यूटर अधिकृत कर दिया गया है

Author: haryanadhakadnews
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