लेटेस्ट न्यूज़
Home » हरियाणा » समय सीमा तक रजिस्ट्री न कराने पर सरकार वसूलेगी के स्टांप शुल्क

समय सीमा तक रजिस्ट्री न कराने पर सरकार वसूलेगी के स्टांप शुल्क

Picture of haryanadhakadnews

haryanadhakadnews

हरियाणा में रजिस्ट्री क्राइम बगैर ही जमीन की भेजना खरीदना का खेल अब बंद होगा इसके लिए सरकार नियम लागू करने जा रही है प्लांट के खरीददार अगर निश्चित समय में जमीन के रजिस्ट्री नहीं करते हैं तो उन्हें मौजूदा कलेक्टर रेट पर स्टांप शुल्क देना होगा राजेश को एवं आपदा प्रबंधन ने गलत तरीके से जमीन की खरीद को रोकने के लिए मसौदा तैयार कर लिया है।

नए नियम को जल्दी लागू किया जाएगा शेरों के भारी क्षेत्र में जमीन की रजिस्ट्री में कई तरह के पेंच फंसे होने के कारण देवल पर बिल्डर और समिति या खरीददार को अपनी पुस्तकों में प्लाट का हस्तांतरण कर कब्ज दे देते हैं लेकिन रजिस्ट्री नहीं करवाते इससे सरकार को स्टांप ड्यूटी का नुकसान होता है अब इस तरह की सभी ल संपत्तियां का पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा अगर खरीददार निश्चित समय सीमा में प्लांट की रजिस्ट्री नहीं करता है तो उसे मौजूदा कलेक्टर रेट के अनुसार स्टांप शुल्क लिया जाएगा वही सभी तहसीलों में आधुनिक पासपोर्ट कार्यालय की दर्ज पर रजिस्ट्री करने की सुविधा भी मिलेगी इसलिए जमीन की रजिस्ट्री के लिए आवेदन किया जा सकेगा प्रदेश की एक-एक इंच जमीन के ड्रोन सर्वेक्षण का काम पूरा हो गया है सभी गांव में राजेश्वर रिकॉर्ड को पूरी तरह कंप्यूटर अधिकृत कर दिया गया है

haryanadhakadnews
Author: haryanadhakadnews

MY LOGIN

Leave a Comment

Poll

क्या आप \"Haryana Dhakad News.\" की खबरों से संतुष्ट हैं?

Cricket Live

Rashifal

Leave a Comment

इस पोस्ट से जुड़े हुए हैशटैग्स