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राजकोट अदालत का ऐतिहासिक फैसला: 44 दिनों में दोषी को फांसी

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गुजरात के राजकोट में एक दिल दहला देने वाले मामले में अदालत ने महज 44 दिनों के भीतर दोषी को फांसी की सजा सुनाकर कड़ा संदेश दिया है। यह मामला सात वर्षीय मासूम बच्ची के साथ हुई अमानवीय और जघन्य दरिंदगी से जुड़ा है, जिसने पूरे देश को गहरे सदमे में डाल दिया।

चार दिसंबर 2025 को राजकोट जिले की आटकोट तहसील के कानपार गांव के बाहरी इलाके में यह भयावह घटना घटी। गांव का ही निवासी रामसिंह डुडवा बगीचे में खेल रही बच्ची को झाड़ियों में ले गया। वहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और लोहे की छड़ से उसके शरीर के संवेदनशील हिस्सों पर गंभीर चोटें पहुंचाईं। बच्ची लहूलुहान हालत में तड़पती रही और आरोपी मौके से फरार हो गया।

इस घटना ने समाज को झकझोर कर रख दिया और अदालत ने त्वरित सुनवाई कर दोषी को मृत्युदंड सुनाया, जिसे देशभर में न्याय की तेज़ मिसाल के रूप में देखा जा रहा है।

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