
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने रोहतक में मेयर के पिता किशन दास की मूर्ती सार्वजनिक भूमि पर लगाने के मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी कर कहा कि यदि आपकों इस तरह से मूर्ती लगवानी है तो स्वयं अपनी जमीन खरीदें। सरकारी जमीन पर ऐसा क्यों किया जा रहा है। सरकार क्यों इस प्रकार के कार्यों के लिए सरकारी जमीन का इस्तेमाल करने की मंजूरी दे रही है।
2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोट को आदेश दिया था कि इस प्रकार के मामलों का पता लगाए जहां भी सरकारी जमीन पर इस तरह की मूर्तियों को निर्माण है उनकी पहचान की जाए। उसके बाद उन्हें हटवाया जाए।
Author: haryanadhakadnews
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