2008 मालेगांव ब्लास्ट केस: सबूतों के अभाव में साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित समेत सातों आरोपी बरी, साध्वी बोलीं – “आज भगवा और हिंदुत्व की जीत हुई है”
17 साल पुराने 2008 मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी सात आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। इनमें भाजपा की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित, मेजर रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी शामिल हैं।
कोर्ट के फैसले के बाद साध्वी प्रज्ञा का बयान
फैसले के बाद साध्वी प्रज्ञा ने कोर्ट में भावुक होकर कहा,
“मैंने पहले दिन से कहा था कि अगर किसी को जांच में बुलाया जाता है तो उसके पीछे ठोस आधार होना चाहिए। मुझे झूठे केस में फंसाकर प्रताड़ित किया गया। मेरा संन्यासी जीवन नष्ट कर दिया गया। भगवा को बदनाम करने की साजिश की गई थी, लेकिन आज भगवा और हिंदुत्व की जीत हुई है। दोषियों को भगवान सजा देंगे। जिन्होंने भारत और भगवा को कलंकित किया, उन्हें आपने भले ही दोषी न ठहराया हो, लेकिन सच्चाई आज सामने आ गई है।”
कर्नल पुरोहित ने जताया न्यायपालिका पर भरोसा
लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित ने कोर्ट में कहा,
“मैं कोर्ट का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझ पर फिर से वही विश्वास जताया, जिसके साथ मैं पहले देश की सेवा कर रहा था। मैं किसी संस्था को दोष नहीं देता, लेकिन उन संस्थाओं के अंदर बैठे लोगों ने गलती की। आपने देश के आम नागरिकों का व्यवस्था में विश्वास फिर से बहाल किया है।”
कोर्ट ने क्या कहा?
एनआईए कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं। कोर्ट ने एडीजी एटीएस को यह निर्देश भी दिया कि आरोपी सुधाकर चतुर्वेदी के घर में विस्फोटक रखने के आरोप की स्वतंत्र जांच कराई जाए।
इस ऐतिहासिक फैसले के साथ ही करीब दो दशकों से चला आ रहा यह मामला अपने अंजाम तक पहुंचा, जहां सभी आरोपी बरी कर दिए गए हैं।
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Author: haryanadhakadnews
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