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‘प्रमाणन से पहले नहीं हो सकती फिल्म रिलीज’, उदयपुर फाइल्स पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई

प्रमाणन से पहले नहीं हो सकती फिल्म रिलीज
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प्रमाणन से पहले नहीं हो सकती फिल्म रिलीज : दिल्ली हाई कोर्ट में सोमवार को फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज से जुड़ी याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि जब तक फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) से प्रमाणन नहीं मिल जाता, तब तक इसका प्रदर्शन संभव नहीं है। अब मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी।

सुनवाई के दौरान फिल्म के विरोध में वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी पेश हुईं। उन्होंने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश अभी तक जारी नहीं हुआ है। इस पर कोर्ट ने कहा कि पहले हमें वह आदेश देखना होगा। बाद में बताया गया कि आदेश अपलोड हो चुका है।

सभी याचिकाओं की होगी एक साथ सुनवाई

कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर एक याचिका में स्थगन (Stay) की मांग की गई है, तो इससे जुड़े सभी मामलों की एक साथ सुनवाई की जाएगी।

कोर्ट के सवाल और पक्षों की प्रतिक्रियाएं

अदालत ने मेनका गुरुस्वामी से पूछा –

  • क्या आपने अपनी याचिका में सिनेमैटोग्राफ एक्ट की धारा 6 का हवाला दिया है?
  • 21 जुलाई के आदेश के अनुसार, क्या फिल्म का पुनः प्रमाणन (recertification) हुआ है?

वहीं कोर्ट ने CBFC की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा से पूछा –

  • क्या फिल्म को पुनः प्रमाणित किया गया है?

जवाब में एएसजी शर्मा ने बताया कि फिल्म को कुछ कट्स के साथ मंजूरी दी गई है। निर्माता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया ने बताया कि फिल्म में छह कट्स और एक डिस्क्लेमर जोड़ा गया है, लेकिन अंतिम प्रमाणपत्र अभी लंबित है।

कोर्ट की स्पष्ट टिप्पणी – “घबराएं नहीं, पर बिना प्रमाणन रिलीज नहीं हो सकती”

कोर्ट ने सभी पक्षों को शांत और व्यवस्थित तरीके से तर्क रखने को कहा। अदालत ने स्पष्ट रूप से दोहराया कि जब तक प्रमाणन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक फिल्म का प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर कोई जल्दबाजी नहीं है, और अब इस पर विस्तृत सुनवाई बुधवार को की जाएगी।

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