धाकड़ न्यूज़: पाकिस्तान ने एक बार फिर अपने दोहरे रवैये का परिचय देते हुए भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को अपील का अधिकार देने से साफ इनकार कर दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने वहां की सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने केवल काउंसुलर एक्सेस देने का आदेश दिया था, न कि अपील की अनुमति देने का।
जाधव को सिर्फ काउंसुलर एक्सेस मिला है, अपील का कोई अधिकार नहीं
यह बयान उस समय आया जब पाकिस्तान की सर्वोच्च अदालत 9 मई 2023 की हिंसा के दोषियों के मामलों की सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान सवाल उठा कि जिन आरोपियों को सैन्य अदालत ने दोषी ठहराया, उन्हें अपील का अधिकार नहीं मिला, जबकि कुलभूषण जाधव को यह सुविधा क्यों दी गई। इस पर रक्षा मंत्रालय ने जवाब देते हुए कहा कि जाधव को सिर्फ काउंसुलर एक्सेस मिला है, अपील का कोई अधिकार नहीं। गौरतलब है कि कुलभूषण जाधव भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, जो ईरान के चाबहार में व्यवसाय कर रहे थे। मार्च 2016 में पाकिस्तान ने उन्हें कथित रूप से ईरान से अपहरण कर लिया और भारत का जासूस करार देते हुए सैन्य अदालत के माध्यम से मौत की सजा सुना दी।

भारत ने इस फैसले को अंतरराष्ट्रीय मंच पर चुनौती
भारत ने इस फैसले को अंतरराष्ट्रीय मंच पर चुनौती दी और 2017 में मामला हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में पहुंचा। ICJ ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाते हुए जाधव की सजा पर रोक लगाई और पाकिस्तान को उन्हें काउंसुलर एक्सेस देने व फैसले की निष्पक्ष समीक्षा करने का निर्देश दिया। लेकिन अब पाकिस्तान की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दिया गया यह तर्क साफ दर्शाता है कि वह अंतरराष्ट्रीय नियमों की अवहेलना कर रहा है और भारत के नागरिक के साथ अन्यायपूर्ण रवैया अपना रहा है।
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Author: haryanadhakadnews
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