हरियाणा धाकड़ न्यूज: केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए रविवार शाम नोटिस जारी किया इसमें कहा गया कि जो पाकिस्तानी तय डेटलाइन में भारत नहीं छोड़ता है तो उसे गिरफ्तार करके केस चलाया जाएगा ऐसे नागरिकों को 3 साल जेल या तीन लाख रुपये जमाना या फिर दोनों का सामना करना पड़ सकता है। 4 अप्रैल 2025 से लागू इमीग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 के मुताबिक वीजा की शर्तों का उल्लंघन यात्रा अवधि से ज्यादा भारत में रुकने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। SAARC वीजा रखने वालों के लिए भारत छोड़ने की समय सीमा 26 अप्रैल थी मेडिकल वीजा रखने वालों के लिए यह सीमा 29 अप्रैल है।
शॉर्ट टर्म विजा होल्डर के लिए डेडलाइन खत्म होने के बाद पिछले तीन दिन में कुल 537 पाकिस्तानी नागरिक अटारी बॉर्डर वापस गए हैं अटारी बॉर्डर पर प्रोटोकॉल अधिकारी अरुण पाल ने बताया कि पिछले तीन दिनों में 850 भारतीय नागरिक लौट आए हैं अकेले रविवार को 237 पाकिस्तान अपने देश लौट गए हैं जबकि 116 भारतीय नागरिक वापस आए।
27 अप्रैल को 12 तरह के वीजा धारकों को भारत छोड़ना था
भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने 23 अप्रैल को बताया कि पाकिस्तानी नागरिकों के 14 कैटेगरी वीजा रद्द किए जा रहे हैं। 13 कैटेगरी वीजा धारकों को 25 अप्रैल तक भारत छोड़ना था हालांकि इस दो दिन बढ़ा दिया गया था। रविवार 27 अप्रैल को इन 12 तरह के वीजा धारकों को भारत को हर हाल में भारत छोड़ना था। SAAR सार्क वीजा 1992 में सार्क वीजा छूट स्कीम शुरू हुई थी ताकि बार-बार वीजा प्रक्रिया की जरूरत ना पड़े इनमें जज खिलाड़ी जैसे हाई प्रोफाइल लोग शामिल होते हैं इनमें आम और नागरिक शामिल नहीं है।

इन पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने के लिए 29 अप्रैल तक की मोहलत है
भारत सरकार पाकिस्तानी नागरिकों को इलाज के लिए मेडिकल वीजा जारी करती है। एक मरीज के साथ ज्यादा से ज्यादा दो या परिजन को एंट्री होती है। इन्हें भी देश छोड़ने के लिए 29 अप्रैल तक की मोहलत दी गई है । मानवीय आधार पर इन नागरिकों को अन्य वीजा होल्डर की तुलना में दो दिन ज्यादा दिए गए थे। ताकि वह अपना इलाज पूरा करा सकें और सुरक्षित वापस जा सके। मेडिकल वीजा धारकों को अपने इलाज के दस्तावेज तैयार रखना को कहा गया था ताकि जांच के दौरान उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो।
गृहमंत्री अमित शाह ने दिए सख्त निर्देश
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर सुनिश्चित करने को कहा है कि एक भी पाकिस्तानी नागरिक तय सीमा के बाद भारत में न रह पाए। विशेष रूप से SAARC वीजा धारकों को 26 अप्रैल तक भारत छोड़ने का आदेश दिया था। जबकि मेडिकल वीजा धारकों को 29 अप्रैल की समय सीमा तय की थी।
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Author: haryanadhakadnews
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